डीसीबी के पूर्व चेयरमैन चौधरी पर धोखाधड़ी का मुकदमा
रुड़की : कार्यालय संवाददाता। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष सुशील चौधरी पर जमीन और नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन निदेशक ने झबरेड़ा थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इससे पूर्व भी सुशील चौधरी के खिलाफ बुग्गावाला थाना में भर्ती घोटाले में मुकदमा दर्ज हो चुका है और इसी मामले में 2023 में बैंक से निदेशक पद से उन्हें निलंबित किया गया था।
झबरेड़ा थाना पुलिस को गीतांजलि विहार रुड़की निवासी अशोक वर्मा ने तहरीर के माध्यम से बताया कि डीसीबी के पूर्व चेयरमैन सुशील कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम सुनहेटी आल्हापुर थाना झबरेड़ा उनके साथ काफी समय से परिचित थे। जून 2017 में सुशील कुमार बैंक के अध्यक्ष और वह निदेशक थे। इसलिए सुशील कुमार उनके घर आते थे। एक दिन उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने एक जमीन देखी है जो कम दाम में मिलेगी और उसका एक ग्राहक है, जिसे अधिक दाम में बेच देंगे। इससे दोनों को काफी मुनाफा हो जायेगा।
अशोक कुमार के अनुसार सुशील कुमार ने जमीन के लिए एक करोड़ मांगे और कम देने पर बाकी पैसे अपने पास से देने की बात कही। उन्होंने चैयरमेन सुशील कुमार की बात पर विश्वास करके अपनी पत्नी के पैतृक सोने के आभूषण बेचकर, कुछ पैसे अपने रिश्तेदारों से एकत्र किए और अपनी पत्नी के सामने सुशील कुमार के घर जाकर एक बार 25 लाख रुपये, पुन एक बार 25 लाख तथा अन्य खर्चो के लिए पुन 4 लाख यानी कुल 54 लाख रुपये सुशील कुमार को नगद दे दिए। अशोक कुमार का आरोप है कि सुशील कुमार ने बैंक में एक नौकरी लगवाने की बात कही और दस लाख रुपये मांगे। उन्होंने एक परिचित की नौकरी लगवाने की बात सुशील कुमार से की और सात लाख रुपये में बात तय होने के बाद पैसे दे दिए, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी। बार बार पैसे मांगे तो उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए।
पांच नवम्बर को वह सुशील के सुनहटी स्थित आवास पर गए। आरोप है कि सुशील ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने सुशील कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।