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पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड संधू को मिली केंद्र में यह बड़ी जिम्मेदारी

 

 

उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए एस एस संधू को  केंद्र सरकार में लोकपाल का सचिव नियुक्त किया है।

केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने आज जारी किए आदेश 
– 31 जनवरी को उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए संधु

 

नई दिल्ली/देहरादून

 

केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने उत्तराखंड के पुर्व मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु को केंद्र सरकार में लोकपाल का सचिव नियुक्त किया है। डॉक्टर संधु को प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा अफसरों में गिना जाता है।

केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने

निम्नलिखित नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है:

 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्ति पर श्री अपूर्व चंद्रा, आईएएस (एमएच:88) के स्थान पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

एसीसी ने निम्नलिखित अधिकारियों के इन-सीटू अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दे दी है।
भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में विशेष सचिव का स्तर उनके लिए व्यक्तिगत उपाय के रूप में उनके द्वारा धारित पदों को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके:  पी. डेनियल, आईडीईएस:89, सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग के पद और वेतन के साथ।

भारत सरकार के सचिव.
. सुश्री रश्मी चौधरी, आईआरपीएस:89, सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिव के रूप में, केंद्रीय सूचना आयोग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतन में।

. सुश्री ए. नीरजा, आईएफओएस (यूपी:90), अतिरिक्त सचिव, उर्वरक विभाग को विशेष सचिव, उर्वरक विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है।iii. सुश्री ए. नीरजा, आईएफओएस (यूपी:90), अतिरिक्त सचिव, उर्वरक विभाग को विशेष सचिव, उर्वरक विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्याम भगत नेगी, आईपीएस (एचपी:90), अतिरिक्त सचिव, कैबिनेट सचिवालय (एसआर) को विशेष सचिव, कैबिनेट सचिवालय (एसआर) नियुक्त किया गया है।

एसीसी ने सुश्री रीता वशिष्ठ, प्रभारी, केंद्रीय एजेंसी अनुभाग, कानून और न्याय मंत्रालय को भारत के 22वें विधि आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, जो पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगा। आयोग का कार्यकाल समाप्त होने या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। उनकी नियुक्ति डब्ल्यू.पी. के नतीजे के अधीन होगी। क्रमांक 7140/2014 और 5003/2014 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

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