टीम द्वारा बाल भिक्षावृत्ति/बाल श्रम के विरुद्ध चलाये जा रहे Campaign के तहत बाल श्रम में लिप्त 03 बच्चो को किया रेस्क्यू
सम्बंधित नियोजक के विरुद्ध बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986) के तहत कराया गया अभियोग पंजीकृत
पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के आदेशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में चलाए जा रहे “ऑपरेशन मुक्ति”अभियान (भिक्षा नहीं शिक्षा दे) के सफल क्रियान्वयन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशो पर एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट देहरादून द्वारा बाल भिक्षावृत्ति/बाल श्रम की रोकथाम हेतु पूरे जनपद में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, साथ ही बाल भिक्षावृति, कूडा बीनने तथा बालश्रम में लिप्त बच्चो को रेस्क्यू करते हुए उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर किया जा रहा है।
इसी क्रम में आज 01-04-2024 को एंटी ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग यूनिट देहरादून द्वार जिला टास्क फोर्स के साथ मिलकर विकासनगर एवं कालसी क्षेत्रान्तर्गत रेस्क्यू अभियान चलाया गया ।
रेस्क्यू अभियान के दौरान किसान सुपर ग्राम अंबाडी विकास नगर देहरादून प्रतिष्ठान, राजू ऑटो रिपेयरिंग सेंटर अंबाडी चकराता रोड विकास नगर के स्वामियो द्वारा बालकों से बाल श्रम कराया जा रहा था।
मौके पर टीम द्वारा बाल श्रम में लिप्त 3 बालकों को सकुशल रेस्क्यू कर प्रतिष्ठान स्वामी के विरुद्ध थाना विकास नगर एवं थाना कालसी पर बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986) की धारा 3 एवं 14 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। रेस्क्यू किये गये बालकों के मेडिकल परीक्षण के उपरान्त उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया,
तत्पश्चात बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार रेस्क्यू बालकों को समर्पण खुला आश्रय गृह चन्दन नगर देहरादून में दाखिला करवाया गया, जहां पर उक्त बच्चों व उनके अभिभावकों की उचित काउंसलिंग कर शिक्षा के महत्व को समझाते हुए बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। रेस्क्यू अभियान में एंटी ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग यूनिट के साथ श्रम विभाग, मैक संस्था, बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।