देश के कई राज्यो में जमीनी धोखाधड़ी में सक्रिय बाबा अमरीक सिंह गिरोह के मास्टर माइंड अभियुक्त अमजद अली सहित 3 अभियुक्तो को दून पुलिस ने उ0प्र0 व हरियाणा से किया गिरफ्तार
गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध उत्तराखंड सहित अन्य राज्यो में जमीनी धोखाधड़ी के डेढ़ दर्जन से अधिक अभियोग है पंजीकृत
गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना राजपुर में 15 करोड़ की धोखाधड़ी में पंजीकृत अभियोग में थे वांछित
गिरोह के सदस्यों द्वारा विभिन्न राज्यो में लोगो से अरबो रुपये की करी है धोखाधड़ी
पुलिस द्वारा पूर्व में उक्त अभियोग में गिरोह के 1 सदस्य को किया था गिरफ्तार
गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ में पुलिस के हाथ लगे कई महत्वपूर्ण सुराग
गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिशें दी जा रही है, गिरोह में शामिल सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी अवैध सम्पति के जब्तिकरण की कार्रवाई की जाएगी : एसएसपी देहरादून
घटना का विवरण:-
राजपुर : 21/03/2024 को वादी गोविन्द पुण्डीर द्वारा थाना राजपुर पर एक लिखित तहरीर दी कि वह प्रोपर्टी डीलिंग का काम करते है । अगस्त 2023 में अमजद अली पुत्र युनुस अली निवासी मकान नं0 99, कमलेश्पुर, छुटमलपुर देहरादून रोड़ हाल निवासी जोहड़ी गांव सिनौला राजपुर देहरादून जो कि पूर्व में जाखन में वेल्डिंग का कार्य करता था, अदनान नाम के एक व्यक्ति के साथ उनके बड़े भाई उपेन्द्र थापली से मिला और उसने बताया कि बुढ़ादल समिति नादेड, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े बाबा अमरीक सिंह स्कूल व आश्रम बनाने के लिए जमीन देख रहे है पर क्रय की जाने वाली जमीन की मिट्टी पहले बाबा को उपलब्ध करानी होगी क्योंकि बाबा क्रय की जाने वाली जमीन की मिट्टी चेक करते हैं और उसके बाद ही जमीन खरीदते हैं। वादी द्वारा अमजद अली के कहे अनुसार तीन जमीनों के मिट्टी उन्हें उपलब्ध करा दी।
अगस्त 2023 के दूसरे सप्ताह में अमजद अली, अदनान के साथ दोबारा वादी के पास आया और कहा की जो मिट्टी उनके द्वारा दी गई थी, वह पास नहीं हुई है। 18.09.2023 को अमजद अली, राम अग्रवाल, सचिन गर्ग उर्फ छोटा काणा, मुकेश गर्ग उर्फ बड़ा काणा, सुमित बंसल, अर्जुन शेखावत, रणवीर, अदनान आदि सभी लोग वादी के पास पुरकुल गाँव, देहरादून आये और कहा कि कुछ किसान कनराल हरियाणा में अपनी जमीन बेच रहे हैं, जिसकी मिट्टी बाबा ने पास कर दी है, वादी उक्त जमीन का बयाना कर लें ताकि वे उसे आगे बाबा को बेच सकें।
उक्त सभी लोगों ने कहा कि बाबा की संस्था में कार्य करने के कारण वे उक्त जमीन की सीधी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते उनके द्वारा वादी को अपने साथ साझेदार बनने तथा उक्त जमीन की खरीद फरोख्त में मोटा मुनाफा होने का लालच दिया, जिस पर वादी द्वारा उक्त लोगो पर विश्वास कर अलग-2 समय पर उन्हें लगभग 15 करोड रुपये दे दिये तथा जब वादी उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराने करनाल हरियाणा पहुंचा तो भूमि के मालिक किरनपाल एवं उनके सहयोग सुखराम पाल ने उन्हें अपने भाई की तबियत खराब होने तथा उसके आईसीयू में भर्ती होने की बात बतायी, उसके पश्चात वादी की मुलाकात बाबा अमरीक सिंह से उसके सहयोगीयो के माध्यम से हुई तथा उनके द्वारा बताया गया कि जब तक तीनो भाई साथ नही आयेंगे तब तक रजिस्ट्री नही हो पायेगी।
कुछ समय पश्चात जब वादी दूसरी बार रजिस्ट्री कराने के लिए हरियाणा जाने के लिये तैयार हुआ तो किरणपाल द्वारा उसे फोन करके बताया कि बाबा को पैसे के साथ इन्कम टैक्स व पुलिस ने पकड़ लिया है और बदले में 6 करोड़ रुपये मांग रहे है तथा 03 करोड़ रुपये स्वयं देने तथा तीन करोड की व्यवस्था वादी से करने को कहा गया तथा पैसों का इंतजाम न होने पर मामला इन्कम टैक्स में जाने तथा पूर्व में दिया गया पूरा पैसा जप्त होने का डर दिखाया गया।
उनकी बातो पर विश्वास कर वादी द्वारा समय-समय पर उन्हें तीन करोड रु0 का और भुकतान किया परन्तु फिर भी अभियुक्तो द्वारा वादी को समय-2 पर रजिस्ट्री कराते समय बहाना बनाकर झासा दिया गया, जब वादी द्वारा अभियुक्तों के संबंध में और अधिक जानकारी की गयी व शरद गर्ग व साहिल के खातों के माध्यम से भेजे गये रुपये को मनीट्रास्फर वाली कम्पनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर रुपये प्राप्त कर संजय गुप्ता, संजीव गर्ग, रणवीर व अन्य गिरोह के सदस्यों को पहुंचाते थे व ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्तों द्वारा गिरोह बनाकर उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखण्ड आदि राज्यो में इसी प्रकार से कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है।
तहरीर के आधार पर थाना राजपुर में तत्काल संबंधित धाराओ में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रारम्भ की गयी। अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि धोखा धड़ी में लिप्त उक्त सभी अभियुक्तगणों का एक लम्बा आपराधिक इतिहास है । जिनके विरुद्ध देश के अलग अलग राज्यो में धोखाधड़ी के कई अभियोग पंजीकृत है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-
1- मु0अ0सं0 76/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना राजपुर देहरादून
2- मु0अ0स0 35/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना बसंत विहार देहरादून
3- मु0अ0सं0 416/2023 धारा 379/420 थाना जगाधरी यमुनानगर हरियाणा
4- मु0अ0सं0 159/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/406/504/506 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0
5- मु0अ0सं0 453/2022 धारा 420/467/468/471/120बी/507 भादवि0 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर उ0प्र0
6- मु0अ0सं0 396/2022 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 कोतवाली देहात सहारनपुर उ0प्र0
7- मु0अ0सं0 491/2022 धारा 420/406 भादवि0 थाना देवबन्द सहारनपुर उ0प्र0
8- मु0अ0सं0 480/2023 धारा 420/406/342/506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर उ0प्र0
9- मु0अ0सं0 226/2023 धारा 420/406/504/506/120बी भादवि0 थाना सरदना मेरठ उ0प्र0
10- मु0अ0सं0 592/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा
11- मु0अ0सं0 599/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा
12- मु0अ0सं0 165/2023 धारा 420/467/468 भादवि0 थाना गंगौह सहारनपुर उ0प्र0
13- मु0अ0सं0 189/2023 धारा 452/506 भादवि0 थाना यमुनागर सिटी हरियाणा
14- मु0अ0सं0 673/2022 धारा 420/120बी/406 भादवि0 थाना भगवानपुर हरिद्वार
15- मु0अ0स0 355/2022 धारा 420/120बी भादवि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर उ0प्र0
16- मु0अ0सं0 176/2022 धारा 120बी/406/420 भादवि0 थाना पंजोखरा अम्बाला
17- मु0अ0सं0 407/2023 धारा 148/149/285/323/336/506 भादवि0 व 25 आर्म्स एक्ट थाना छप्पर यमुनानगर हरियाणा
18- मु0अ0सं0 160/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/504/506/406 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0
उक्त अभियोग में अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अलग-अलग टीमो का गठन किया गया तथा टीमो को हरियाणा, उ0प्र0 पंजाब, हिमाचल प्रदेश व अन्य संभावित स्थानों पर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया।
गठित टीमो द्वारा लगातार अभियुक्तों की तलाश हेतु संभावित स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी परन्तु अभियुक्त लगातार अपनी गिरफ्तारी से बच रहे थे, पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय गुप्ता उर्फ राम अग्रवाल, अमजद अली पुत्र यूनुस अली, संजीव कुमार उर्फ सुमित बंसल के विरुद्ध मा० न्यायालय से गैर जमानती वारण्ट प्राप्त किये गए, तथा मैनुअल पुलिस के आधार पर 19/07/2024 को अभियोग में वांछित अभियुक्त अमजद अली को ग्राम तेलपुर थाना रामपुर में मुख्य हाईवे के पास बिना न0 वाली XUV 300 से गिरफ्तार किया गया तथा अभि0 सरद गर्ग व साहिल को बाद पूछताछ साक्ष्य संकलन कर गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियोग में राजपुर पुलिस द्वारा पूर्व में 14/07/24 को 01 अभियुक्त मौ० अदनान को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था।
अभियुक्तो से पूछताछ में पुलिस टीम को अन्य अभियुक्तों के संबंध महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस की गैर प्रान्त में दबिश जारी है।
गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता
1- अमजद अली पुत्र युनुस अली निवासी ग्राम कमेशपुर, पो0 छुटमलपुर, थाना फतेहपुर, सहारनपुर, उ0प्र0, उम्र 37 वर्ष
2- शरद गर्ग पुत्र संजीव गर्ग निवासी अमर विहार कालोनी, थाना जगादरी, जनपद यमुना नगर, हरियाणा, उम्र 23 वर्ष
3-साहिल पुत्र संजय कुमार निवासी अमर विहार कालोनी, थाना जगादरी, जनपद यमुना नगर, हरियाणा, उम्र 25 वर्ष ।
पुलिस टीम
1- उ०नि० पी0डी0 भट्ट, थानाध्यक्ष थाना राजपुर
2- उ0नि0 प्रवेश रावत, थाना राजपुर
3- उ0नि0 संदीप कुमार, थाना राजपुर
4- का0 सुशील पाल, थाना राजपुर
पुलिस टीम थाना बसन्त बिहार
1-उ0नि0 महादेव उनियाल, थानाध्यक्ष बसंत बिहार
2-उ0नि0 महिपाल सिंह, थाना बसंत विहार
3-का0 अनुज थाना बसंत विहार
4-का0 शार्दुल थाना बसंत विहार
SOG टीम
1-उ0नि0 लोकेन्द्र बहुगुणा
2-का0 ललित
3- का0 आशीष