पैठाणी पुलिस ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को पहुंचाया सलाखों के पीछे
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे के निर्देशन में महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील पौड़ी पुलिस
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे के निर्देशन में महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील पौड़ी पुलिस
नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर पहुँचाया सलाखों के पीछे
पौड़ी गढ़वाल : 15 फ़रवरी को पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल के स्थानीय निवासी ने थाना पैठाणी पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात व्यक्ति ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है, जिसके बाद उनकी नाबालिग पुत्री ने एक शिशु को जन्म दे दिया है। इस शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना पैठाणी में मु0अ0सं0-02/2024, धारा 376 (3) भा0द0वि, 3 (क)/ 4(2)/ 5 ञ (ii)/6 पोक्सो अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुये तत्काल थानाध्यक्ष पैठाणी को अभियुक्त का पता लगाकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया।
निर्गत निर्देशों के क्रम में विवेचनाधिकारी महिला उपनिरीक्षक दीपिका बिष्ट द्वारा दौराने विवेचना ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त वीर सिंह पुत्र स्व0 इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम कुठखाल, पो0 गड़ोली, तहसील चाकीसैण, थाना पैठाणी जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा दुष्कर्म की घटना को कारित करना प्रकाश में आया।
जिसके फलस्वरूप पुलिस टीम द्वारा ठोस सुरागरसी पतारसी कर अथक प्रयासों से दिनांक 19.02.2024 को अभियुक्त वीर सिंह को ग्राम कुठखाल से गिरफ्ता किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता
वीर सिंह पुत्र स्व0 इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम कुठखाल, पो0- गडोली, पो0- चाकीसैण, थाना पैठाणी, जनपद पौडी गढवाल।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0-02/2024, धारा 376 (3) भा0द0वि, 3 (क)/ 4(2)/ 5 ञ (ii)/6 पोक्सो अधिनियम
पुलिस टीम में महिला उपनिरीक्षक दीपिका बिष्ट, अपर उपनिरीक्षक राहुल, मुख्य आरक्षी बृजमोहन भट्ट उपस्थित रहे।