पैठाणी के चुठाणी-बूंखाल मार्ग वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

पौड़ी गढ़वाल पैठाणी
पैठाणी के चुठाणी-बूंखाल मार्ग वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश
जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत चुठाणी – बूंखाल मोटर मार्ग पर 6 अगस्त को हुई दुर्घटना के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 06 अगस्त 2026 को प्रातः लगभग 04:30 बजे तहसील चाकीसैंण क्षेत्रान्तर्गत चुठाणी – बूंखाल मोटर मार्ग पर वाहन संख्या यूके12टीए-1062 (मोटर कैब) दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उक्त दुर्घटना में वाहन चालक विनोद गोदियाल पुत्र आनन्दमणी, निवासी ग्राम कोठी, पट्टी कण्डारस्यूं-02, तहसील चाकीसैंण की मृत्यु हो गई थी।
दुर्घटना के कारणों की निष्पक्ष जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल स्वाति एस. भदौरिया ने उपजिला मजिस्ट्रेट पौड़ी/चाकीसैंण को जांच अधिकारी नामित कर दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी करते हुए 15 दिवस में जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास दुर्घटना से संबंधित कोई जानकारी या साक्ष्य हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन से एक सप्ताह के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर जांच अधिकारी के कार्यालय में अपना लिखित अथवा मौखिक बयान प्रस्तुत कर सकता है।



