पौड़ी गढ़वाल / पाबौ: रिपोर्ट अरुण पंत :
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मां की हत्या के दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
अदालत ने बीते शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि पाबौ चौकी क्षेत्र के सिमखेत गांव कि अजय कुमार ने तहरीर दी थी कि उनके भाई विकास ने 19 मार्च 2019 को अपनी मां कमला देवी और उन पर जानलेवा हमला किया मां के सिर पर पत्थर मारा और चाकू से भी वार किया जिस पर मां को पौड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया अगले दिन उनकी मौत हो गई 21 मार्च 2019 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी बेटे विकास को मां का हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50000 का जुर्माना लगाया है।