देहरादून : 29 जुलाई 2024
राज्यपाल, अधिसूचना संख्या- 676 / VIII / 19-99 (श्रम)/2007-TC, 31.07. 2019 को अधिक्रमित करते हुए असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 33 वर्ष, 2008) की धारा-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके “उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” का गठन निम्नानुसार करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-